राजस्थान आवासन मंडल

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प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दी जाने वाली सेवाऐं

  • नाम हस्तान्तरण
    अ- मृत्यु पश्चात् नाम हस्तांतरण
    ब- पश्चात्वर्ती क्रेता का नाम दर्ज करने बाबत।
    स- नज़दीकी रिश्तेदार के नाम पंजीकरण/आवंटन हस्तांतरण
    द- वर्तमान आवेदक के साथ नज़दीकी रिश्तेदार का नाम जोड़ना
  • अपंजीकृत पट्टों को पुर्नर्वेध कर पंजीकरण कराना मण्डल द्वारा जिनको भूमि अवाप्ति के बदले विकसित भूखण्ड के पट्टे जारी किये गये परन्तु उनके द्वारा अभी तक उप पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत नहीं कराये गये है, उनको पूर्व में जारी पट्टे के स्थान पर नवीन पट्टा जारी किया जावेगा।
  • कॉलोनियों में सड़क मरम्मत मण्डल की किसी कॉलोनी में सड़क की मरम्मत की आवश्कता होने पर वहां के आवंटियों अथवा रजिस्टर्ड सोसायटी द्वारा सड़क की मरम्मत हेतु आवेदन करना होगा।
  • स्ट्रीट लाईट विस्तार/सुधार मण्डल की कॉलोनी में स्ट्रीट लाईट विस्तार /सुधार की आवश्कता होने पर वहां के आवंटियों अथवा रजिस्टर्ड सोसायटी द्वारा आवेदन करना होगा।
  • आवंटन पत्र/कब्ज़ा पत्र जारी करना जिन आवंटियों को आवंटित आवास/फ्लैट/व्यवसायिक भूखण्ड का आवंटन पत्र/कब्ज़ा पत्र जारी नहीं किया गया है उनको निर्धारित प्रपत्र में संबंधित कार्यालय मंे आवेदन करना होगा।
  • आवंटियों की बकाया राशि की जानकारी देना मण्डल आवंटित आवास/फ्लैट की बकाया राशि की जानकारी हेतु निर्धारित प्रपत्र में संबंधित कार्यालय में आवेदन करना होगा।
  • धरोहर राशि (सिक्योरिटी डिपोजिट) लौटाना जिन संवेदको की मण्डल में धरोहर राशि जमा है उसको लौटाने हेतु संबंधित आवासीय अभियंता/उप आवासन आयुक्त कार्यालय कार्य पूर्णता की रिपोर्ट सहित आवेदन करना होगा।
  • अदेयता प्रमाण पत्र जारी करना मण्डल द्वारा आवंटित आवास/फ्लैट/भूखण्ड की बकाया राशि जानकारी हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेज सहित संबंधित कार्यालय में आवेदन करना होगा।
  • पट्टा जारी करना (कनवेयन्स डीड/परपिच्यूल डीड/विक्रय पत्र/कब्ज़ा पत्र) मण्डल द्वारा आवंटित आवास/फ्लैट/भूखण्ड का पट्टा (कनवेयन्स डीड/परपिच्यूल डीड/विक्रय पत्र/कब्ज़ा पत्र) जारी करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेज़ /स्टाम्प ड्यूटी जमा करवाने की चालान की प्रति सहित संबंधित कार्यालय में आवेदन करना होगा।

अन्य सेवाऐं

  • भवन निर्माण अवधि विस्तार
    मण्डल द्वारा आवंटित आवासीय/व्यावसायिक/संस्थानिक भूखण्ड जिस पर अभी तक निर्माण कार्य नहीं करवाया गया है उस पर निर्माण कार्य करवाने हेतु निर्माण अवधि विस्तार हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेज सहित संबंधित कार्यालय में आवेदन करना होगा।
  • आवंटी/आवेदकों को रिफण्ड करना
    मण्डल में पंजीकरण/आवास के पेटे जमा, राशि का रिफण्ड
  • एकमुश्त लीज़ पत्र
    आवदेन पत्र, जमा राशि की रसीद की छायाप्रति, आवंटन पत्र, कब्‍जा पत्र, अदेय प्रमाण पत्र की स्‍व सत्‍यापित छायाप्रति
  • पता परिवर्तन
    जिनका पता परिवर्तन हो गया उनको नये पते की सूचना हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेज़ सहित संबंधित कार्यालय में आवेदन करना होगा।
  • आय वर्ग परिवर्तन
    आय वर्ग परिवर्तन के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेज सहित संबंधित कार्यालय में आवेदन करना होगा।
  • अर्नेस्ट मनी रिफण्ड
    सादा कागज पर आवेदन पत्र तथा मूल रसीद
  • संवेदको का सूचीबद्धता पंजीकरण
    मण्‍डल द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवश्‍यक दस्‍तावेज की सूची आवेदन करना होगा, श्रेणीवार पंजीकरण शुल्‍क जमा कराना होगा (लौटाने योग्‍य नहीं) श्रेणीवार धरोहर राशि जमा करानी होगीा
  • भूखण्डों का उपविभाजन/पुनर्गठन
    आवंटित आवास/भूखण्ड का विभाजन व पुनर्गठन
  • आवंटन प्रकरण
    अन्य से खरीदे हुए आवास/फ्लैट/आवासीय व व्यावसायिक भूखण्डों का क्रेता के नाम नियमितीकरण
  • किराया क्रय पद्धति से नकद भुगतान पद्धति में परिवर्तन
    पंजीकरण/आवास को किश्तों से नगद भुगतान पर करवाना
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हमारा प्रयास सबका आवास

जनकल्‍याण राज्‍य सरकार की सर्वोच्‍च प्राथमिकता रही है। इसी भावना के साथ हमारी सरकार ने आमजन से जुडी समस्‍याओं का मौके पर समाधान हो इसके लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 का राष्‍ट्रपिता महात्‍मा गांधी जी की जयंती 2 अक्‍टूबर, 2021 के शुभ अवसर पर शुरू करने जा रहे है।